यातायात पुलिस ने जारी की सख्त एडवायजरी, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

एपीएस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट अनुराग पटेल

लखीमपुर खीरी। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस खीरी ने आम जनता के लिए एक विस्तृत एडवायजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें ताकि सफर सुरक्षित रह सके।यातायात पुलिस द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने और ड्राइविंग लाइसेंस (चालन अनुज्ञप्ति) प्राप्त करने के बाद ही बाइक या स्कूटी चलाएं। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन कतई न दें। चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की केवल मूल प्रति (Original) या डिजिटल लॉकर (DigiLocker) में सुरक्षित कॉपी ही मान्य होगी। मोबाइल में फोटो या फोटोकॉपी दिखाने पर उसे अमान्य माना जाएगा। अपने वाहन का फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपडेट रखें। यदि वाहन का कोई चालान होता है, तो उसे पेंडिंग न रखें। असुविधा से बचने के लिए 3 दिनों के भीतर स्वयं चालान का भुगतान कर दें। वाहन संचालन और सुरक्षा नियम वाहनों को ओवर-स्पीड (तेज गति) में न चलाएं, यह अत्यंत खतरनाक है। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।नशे की हालत में वाहन चलाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी (ट्रिपल राइडिंग) न बैठाएं। सड़क पर कभी भी गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन न चलाएं। रात के समय डिपर का प्रयोग अवश्य करें और रेड लाइट जंप न करें। नंबर प्लेट और वाहन की बनावट से जुड़े कड़े नियम सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगी होनी अनिवार्य है। वाहनों पर जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, प्रतीक या स्लोगन लिखवाना पूर्णतः गैरकानूनी है। कारों के शीशों (विंडोज) पर काली फिल्म लगाना कानूनन अपराध है। सभी कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है। निजी वाहन स्वामियों को भी सुरक्षा के लिहाज से इसे लगाने का सुझाव दिया गया है। सवारी वाहनों में माल लादना और मालवाहक वाहनों में सवारियां बैठाना परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण और पैदल यात्री सुरक्षा सड़क पर चलते समय रोड साइन का विशेष ध्यान रखें और पैदल यात्रियों को हमेशा प्राथमिकता दें। वाहन चलाते समय सहयोगात्मक रवैया रखें और जरूरतमंदों की मदद की भावना बनाए रखें।यातायात पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की खुशहाली है। नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें।

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